31 जुलाई आयकर रिटर्न जमा करने के लिए आखिरी तारीख है
रायपुर। यदि आप अभी तक वित्तीय वर्ष 2023-24 का रिटर्न नहीं भरे है, तो इंतजार किस बात का। लेकिन कुछ जरूरी बातों को रखना होगा ध्यान, अन्यथा आपकी परेशानी बढ़ जाएगी। अब आखिरी तारीख नजदीक आ गई है। 31 जुलाई आयकर रिटर्न जमा करने के लिए आखिरी तारीख है। जिससे रिटर्न जमा करने से पहले आपको कुछ जानकारियों के बारे में मालूम होना चाहिए। कर विशेषज्ञों के अनुसार, पुरानी व्यवस्था के तहत 60 वर्ष से कम आयु के करदाताओं के लिए मूल छूट सीमा 2.5 लाख रुपये है। वरिष्ठ नागरिकों(60 से 80 वर्ष) के लिए करमुक्त आय तीन लाख रुपये है और अति वरिष्ठ नागरिक(80 वर्ष से अधिक) के लिए एक वित्तीय वर्ष में यह राशि पांच लाख रुपये है।
इन क्षेत्रों से आय पर नहीं देना पड़ता टैक्स
कृषि से आय – आयकर नियम के अनुसार कृषि से होने वाली आय पूरी तरह से करमुक्त है। यह छूट केवल फसल बेचने पर ही नहीं बल्कि इसमें कृषि भूमि खरीदने या बेचने वाले लाभ भी शामिल हैं।
एनआरआइ खाते के ब्याज – एनआरआइ खातों से मिलने वाले ब्याज पूरी तरह से करमुक्त हैं। एनआरआइ खातों के माध्यम से अपने मूल निवास स्थान पर भी धन हस्तांरित कर सकते हैं।
ग्रेच्युटी – निजी क्षेत्र में सेवानिवृत होने पर 20 लाख रुपये तक की ग्रेच्युटी राशि पर प्राप्त करने वाले कर्मचारियों का टैक्स माफ रहता है।
मुआवजा भी टैक्स फ्री – कुछ कैपिटल गेन भी टैक्स फ्री होते हैं। जैसे शहरी कृषि भूमि के बदले मुआवजा पाने वाले व्यक्तियों को टैक्स का भुगतान नहीं करना पड़ता।
छात्रवृत्ति – पढ़ाई के लिए सरकारी और निजी संस्थानों से छात्रवृत्ति भी पूरी तरह से टैक्स फ्री रहती है।
भविष्य निधि – नियम के अनुसार भविष्य निधि बढ़ती उम्र के अनुसार बढ़ती है और नौकरी से आपकी सेवानिवृति पर कर मुक्त हो जाती है। हालांकि इसमें कर्मचारी को पांच साल से अधिक समय तक सक्रिय रूप से योगदान करना होता है। इसके साथ ही यूएनओ जैसे कुछ संगठनों से पेंशन कर मुक्त होते हैं।
स्वैच्छिक सेवानिवृत्त – स्वैच्छिक सेवानिवृति से पहले प्राप्ति राशि पांच लाख रुपये तक कर से मुक्त है। साथ ही रिश्तेदारों से या शादी के अवसर पर मिलने वाले उपहार भी टैक्स फ्री रहते हैं। साथ ही भत्ते या कोई मुआवजा भी टैक्स फ्री रहता है।