अपडेटआटो मोबाईल्सजागरूक करने जैसे कार्यताजा खबरसमाचार

राहत भरी खबर, अब जीएनएसएस वाहन से नहीं लगेगा टोल टैक्स

  • सड़क परिवहन मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियमों में किया संशोधन
  • केवल 20 किलोमीटर के बाद वाली यात्रा पर वसूला जाएगा टोल टैक्स

नई दिल्ली। केंद्र सरकार हाईवे और एक्सप्रेसवे पर जितनी दूरी, उतना टोल नीति पर एक कदम और आगे बढ़ गई है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने कहा है कि ग्लोबल नेविगेशन सेटेलाइट सिस्टम (जीएनएसएस) का इस्तेमाल करने वाले निजी वाहन मालिकों से हाईवे और एक्सप्रेसवे पर 20 किलोमीटर तक की यात्रा पर प्रतिदिन कोई टोल नहीं लिया जाएगा। इसके लिए मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों और संग्रह का निर्धारण) नियम, 2008 में संशोधन किया है।
अधिसूचना में कहा गया है यह
संशोधित नियमों के तहत अब जीएनएसएस का इस्तेमाल करने वाले निजी वाहनों से 20 किलोमीटर के बाद की वास्तविक यात्रा के लिए टोल टैक्स लिया जाएगा। मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि ग्लोबल नेविगेशन सेटेलाइट सिस्टम आधारित उपयोगकर्ता शुल्क संग्रह प्रणाली के तहत राष्ट्रीय परमिट वाले वाहन के अलावा अन्य वाहन के चालक, मालिक या प्रभारी व्यक्ति से राष्ट्रीय राजमार्ग, स्थायी पुल, बाईपास या सुरंग के उपयोग पर एक दिन में प्रत्येक दिशा में 20 किलोमीटर की यात्रा तक शून्य-उपयोगकर्ता शुल्क लगाया जाएगा।
वैश्विक आवेदन भी मांगे गए थे
मंत्रालय ने इसी वर्ष जुलाई में कुछ राष्ट्रीय राजमार्गों पर पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर जीएनएसएस आधारित टोल संग्रह प्रणाली लागू करने का फैसला किया था। इसी वर्ष जून में इस शुल्क संग्रह प्रणाली को व्यापक स्तर पर लागू करने के लिए वैश्विक आवेदन भी मांगे गए थे।

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *