उपभोक्ता विवाद आयोग ने सुनाया फैसला,मार्ट से चार जून, 2022 को करीब 12 सौ रुपये का सामान खरीदा था।
रायपुर। एक्सपायरी नमकीन खाने से एक पुलिसकर्मी की तबीयत खराब होने के मामले में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने मिक्चर का पैकेट बेचने वाले विशाल मेगा मार्ट के संचालक के खिलाफ पचास हजार रुपये क्षतिपूर्ति के साथ पांच हजार रुपये वाद व्यय देने का आदेश दिया है।अधिवक्ता राजेश भागवानी ने बताया कि पुलिस लाइन, हुडको कालोनी निवासी पुलिस कर्मचारी रजनीश कौशिक (42) ने पचपेड़ी नाका पुजारी चेम्बर स्थित विशाल मेगा मार्ट से चार जून, 2022 को करीब 12 सौ रुपये का सामान खरीदा था। इसमें एक नमकीन का पैकेट भी शामिल था। सात जून को रजनीश ने नमकीन का सेवन किया तो कुछ देर बाद उल्टी दस्त के साथ उसकी तबीयत खराब हो गई।
एक दिसंबर, 2021 को यह बनाया गया था दूसरे दिन रजनीश ने पुलिस लाइन स्थित पुलिस अस्पताल में इलाज कराया तब जाकर हालत सामान्य हुई। घर लौटने के बाद रजनीश ने नमकीन के पैकेट को देखा तो पता चला कि एक दिसंबर, 2021 को यह बनाया गया था और 31 मई, 2022 के पूर्व करना था लेकिन विशाल मेगा मार्ट के संचालक ने एक्सपायरी नमकीन को बेचकर लोक स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया गया। पीड़ित रजनीश कौशिक ने विशाल मेगा मार्ट के संचालक से इसकी शिकायत की तो कोई ध्यान नहीं दिया गया और उल्टे बदसलूकी की कोशिश की गई। तब पीड़ित उपभोक्ता ने अधिवक्ता के माध्यम से जिला उपभोक्ता आयोग में परिवाद दायर किया।
45 दिनों के भीतर मय ब्याज देने का आदेश
उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष डाकेश्वर प्रसाद शर्मा, सदस्य निरूपमा प्रधान, अनिल कुमार अग्निहोत्री ने प्रकरण की सुनवाई करते हुए एक्सपायरी सामान को रखना अनुचित व्यापार की श्रेणी और बेचना, सेवा में कमी बताते हुए विशाल मेगा मार्ट के संचालक को एक मुश्त पचास हजार रुपये क्षतिपूर्ति और पांच हजार रुपये वाद व्यय 45 दिनों के भीतर मय ब्याज देने का आदेश दिया।