सख्त चेतावनी-एफडीए की शुद्ध और सुरक्षित भोजन पर जोर, खाद्य सुरक्षा में अब लापरवाही नहीं
.. क्रांस-संदूषण से बचाव के लिए दिशा-निर्देश
..छह प्रमुख बिंदुओं को किया गया है शामिल।
–एलर्जी-मुक्त और सुरक्षित भोजन प्रदान जरूरी
रायपुर। राज्य खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने प्रदेश के सभी होटल, रेस्टोरेंट और केटरिंग सेवा प्रदाताओं को एक पत्र जारी कर अपील की है कि वे खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन करें। आम जनता को स्वच्छ, सुरक्षित व शुद्ध भोजन उपलब्ध कराएं।
इसके लिए होटल-रेस्टोरेंट में अब शाकाहारी-मांसाहारी खाना बनाने के लिए रसोई को अलग रखना होगा। जारी निर्देश में छ प्रमुख बिंदुओं को शामिल किया गया है। ज्ञात होकि ये दिशा-निर्देश खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य कारोबार का अनुज्ञापन और पंजीकरण) विनियम, 2011 की अनुसूची-4 के भाग-5 में विस्तारपूर्वक उल्लिखित हैं।
स्वच्छता रखने से संस्थानों की बढ़ेगी प्रतिष्ठा
दीपक कुमार अग्रवाल, नियंत्रक ने यह भी स्पष्ट किया है कि खाद्य सेवा प्रदाताओं को अपने भंडारण भोजन तैयारी और परोसने के सभी क्षेत्रों में उच्च स्तर की स्वच्छता बनाए रखनी चाहिए। इससे न केवल उपभोक्ताओं का स्वास्थ्य सुरक्षित रहेगा, बल्कि संस्थानों की विश्वसनीयता और प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी।
इन निर्देशों का करना होगा पालन
- शाकाहारी-मांसाहारी खाद्य पदार्थों को अलग कंटेनरों और भंडारण स्थानों में रखें।2. दोनों प्रकार के भोजन के लिए चाकू, कटिंग बोर्ड और बर्तन का करें उपयोग।
- यदि संभव हो तो शाकाहारी भोजन के लिए अलग रसोई क्षेत्र निर्धारित
करेेंं। - भोजन की तैयारी और परोसने में इस्तेमाल होने वाले सभी उपकरण और सतहों को हर उपयोग के बाद संक्रमणमुक्त किया जाए।5. रसोई कर्मचारियों को क्रांस-संदूषण की रोकथाम से संबंधित उचित प्रशिक्षण दिया जाए।
- मांसाहारी से शाकाहारी भोजन की स्थानांतरण के दौरान हाथ धोने के नियमों का कड़ाई से पालन हो।
उपभोक्ताओं को क्रांस-संदूषण रहित भोजन उपलब्ध हो

जारी हुए निर्देश का एक मात्र मुख्य उद्देश्य है कि प्रदेश में उपभोक्ताओं को क्रांस-संदूषण रहित भोजन उपलब्ध हो, इसके लिए रसोई को अलग रखने सहित कई प्रमुख बिंदुओं को शामिल किया गया है।
दीपक कुमार अग्रवाल, नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग