स्टोन क्रशर और मिक्सर उद्योगों की श्रेणी बदलने से मिली राहत
रायपुर। राज्य में सभी सभी श्रेणी की बिजली एक जुलाई से महंगी हो गई है। राज्य विद्युत नियामक आयोग ने शुक्रवार को बिजली की नई दरें जारी की। इसमें रेलवे की जाने वाली बिजली की दर में 30 पैसे प्रति युनिट की बढ़ोतरी की गई है। वहीं राज्य के स्टील उद्योगों की बिजली भी 10 पैसे प्रति यूनिट तक महंगी हो गई है।
नए टैरिफ में आयोग ने स्टैण्ड अलोन स्टोन क्रशर, मिक्सर और स्टोन क्रशर सह-मिक्सर उद्योग को एचवी-2 से हटाकर एचवी-3 श्रेणी में शामिल करने का फैसला किया है। इससे ये उद्योग माइंस की श्रेणी से निकल कर उद्योगा की श्रेणी में आ गए हैं। इससे इन्हें बिजली की दरों में करीब 30 पैसे प्रति यूनिट तक राहत मिलेगी।

बस्तर और सरगुजा के उद्योगों को विशेष छूट
सरगुजा और बस्तर प्राधिकरण क्षेत्र में आने वाले एचवी-4 श्रेणी के 132 केवी से अधिक वोल्टेज पर जुड़े उपभोक्ताओं को ऊर्जा प्रभार में 10 प्रतिशत की विशेष छूट का प्रावधान किया गया है। इन्ही क्षेत्रों में आने वाले एचवी-4 उपभोक्ता श्रेणी के 132 केवी और इससे कम वोल्टेज पर जुड़े उपभोक्ताओं को ऊर्जा प्रभार में 5 प्रतिशत की विशेष छूट का प्रावधान किया गया है। कैप्टिव पॉवर प्लान्ट पर लागू होने वाले पैरेलल ऑपरेशन चार्जेस को 13 से बढ़ाकर 15 पैसे प्रति यूनिट कर दिया गया है।
हाईलाइट
0 रक्षा स्थापना (डिफेंस स्टेब्लिसमेंट) को ऊर्जा प्रभार में 15 प्रतिशत की रियायत जारी रखी गई है।
0 सभी उच्चदाब स्टील उपभोक्ताओं की बिजली दरों में 15 पैसे प्रति केवीएएच से 30 पैसे प्रति केवीएएच की वृद्धि की गई है। इसके साथ लोड फेक्टर रिबेट में परिवर्तन करते हुए लोड फैक्टर रिवेट की अधिकतम सीमा 25 प्रतिशत निर्धारित की गई है
0 उच्चदाब श्रेणियों पर लागू होने वाले न्युनतम बिलिंग डिमांड को 80 प्रतिशत से बढ़ाकर 85 प्रतिशत किया गया है।