गणना अवधि एक हफ्ते के लिए बढ़ा दी गई है, जो पहले चार दिसंबर तक ही थी
रायपुर। भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने 12 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में चल रहे SIR (स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन)के लिए संशोधित कार्यक्रम जारी किया है। आयोग ने पहले घोषित सभी तिथियों को एक हफ्ते बढ़ाकर नया शेड्यूल जारी किया है।इस नए कार्यक्रम में 1 जनवरी 2026 को योग्य तिथि माना गया है। यानी इस तिथि तक 18 साल पूरा करने वाले नागरिक वोटर लिस्ट में शामिल हो सकेंगे।
केवल वर्तमान वोटर आईडी का होना पर्याप्त है गणना अवधि एक हफ्ते के लिए बढ़ा दी गई है, जो पहले चार दिसंबर तक ही थी। रायपुर कलेक्टर गौरव सिंह ने स्पष्ट किया है कि 2003 की सूची में नाम न होने पर भी आपका वोट देने का अधिकार सुरक्षित है। SIR फॉर्म भरने के लिए केवल वर्तमान वोटर आईडी का होना पर्याप्त है। लंबे समय से गणना फॉर्म भरने और जमा करने की तारीख बढ़ाने की मांग चल रही थी।
मतदान केंद्रों की पुनर्व्यवस्था की जाएगीअब 11 दिसंबर 2025 तक BLO घर-घर जाकर गणना फॉर्म (EF) वितरित और संग्रह करेंगे। इसके अलावा 11 दिसंबर 2025 तक जहां आवश्यक होगा, मतदान केंद्रों की पुनर्व्यवस्था की जाएगी। छत्तीसगढ़ में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) को लेकर मतदाताओं के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या 2003 की वोटर लिस्ट में नाम होना अनिवार्य है।

नाम जोड़ने के लिए तीन कैटेगरी हैकई लोग भ्रम में थे कि SIR फॉर्म तभी वैलिड होगा जब 2003 की सूची में उनका या उनके परिवार का नाम हो। कलेक्टर गौरव सिंह के अनुसार ऐसा बिल्कुल नहीं है। उन्होंने बताया है कि तीन तरह की कैटेगरी है।
पहला 2003 के वोटर लिस्ट में नाम है। दूसरा जिनके पेरेंट्स यानी माता-पिता का नाम नहीं मिल रहा। लेकिन ग्रैंड पेरेंट्स का नाम मिल रहा तो भी काम चलेगा। अपने दादा-दादी, नाना-नानी किसी का भी नाम 2003 की लिस्ट में है, तो फॉर्म में उसका विवरण दर्ज करें और खुद को उससे लिंक करें।
तीसरा किसी का नाम वोटर लिस्ट में नहीं मिल रहा है। ऐसे केस में भी चिंता की जरूरत नहीं है। आप अपने वर्तमान वोटर आईडी के आधार पर फॉर्म भर दें। फॉर्म जमा होने के बाद जब नई मतदाता सूची प्रकाशित होगी, तो आपका नाम उसमें मौजूद रहेगा।
नोटिस के बाद सत्यापन और दस्तावेज जमा करना होगा, नाम जुड़ जाएगा लेकिन इसके लिए जिलास्तर पर एक और प्रक्रिया अपनाई जाएगी
जिला चुनाव कार्यालय आपको नोटिस भेजेगा।
आपको सुनवाई के लिए बुलाया जाएगा।
यहां आपको आधार कार्ड+12 में से कोई एक वैध दस्तावेज देना होगा।
सत्यापन के बाद आपका नाम सुरक्षित रूप से मतदाता सूची में रखा जाएगा। डिजिटलीकरण में छत्तीसगढ़ 8वें पोजिशन पर 12 दिसंबर से 15 दिसंबर 2025 तक डेटा अपडेट कर मसौदा सूची तैयार होगी। ओवरआल बात करें तो छत्तीसगढ़ में EF (Enumeration Form) फॉर्म का डिस्ट्रीब्यूशन लगभग 100% हो गया है। लेकिन 29 नवंबर तक मिले डेटा के मुताबिक, उनका डिजिटलीकरण उस रफ्तार से नहीं हो पा रहा है। इस तरह 12 राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेश में छत्तीसगढ़ 8वें पोजीशन पर है।
14 फरवरी को जारी की जाएगी अंतिम वोटर लिस्ट16 दिसंबर 2025 तक जनता ड्राफ्ट लिस्ट की जांच कर सकेगी। 15 जनवरी 2026 तक नाम छूटने/गलत होने पर सुधार के लिए आवेदन का समय दिया जाएगा। वहीं 16 दिसंबर 2025 से 7 फरवरी 2026 तक दावों-आपत्तियों का निपटान ERO/AERO की ओर से किया जाएगा।
10 फरवरी 2026 तक ECI डेटा की गुणवत्ता की जांच करेगा। और 14 फरवरी 2026 को अंतिम वोटर लिस्ट जारी कर दी जाएगी। यानी ECI ने सभी ECI ने सभी डेट्स एक हफ्ते तक आगे बढ़ाई है। आप को SIR फॉर्म भरने पर मुश्किल होने पर अपने BLO से संपर्क करें।
एक हफ्ते बढ़ाकर नया शेड्यूल जारी किया हैभारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने 12 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में चल रहे SIR (स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन)के लिए संशोधित कार्यक्रम जारी किया है। आयोग ने पहले घोषित सभी तिथियों को एक हफ्ते बढ़ाकर नया शेड्यूल जारी किया है।

इस नए कार्यक्रम में 1 जनवरी 2026 को योग्य तिथि माना गया है। यानी इस तिथि तक 18 साल पूरा करने वाले नागरिक वोटर लिस्ट में शामिल हो सकेंगे। वहीं गणना अवधि एक हफ्ते के लिए बढ़ा दी गई है, जो पहले चार दिसंबर तक ही थी।
अब 11 दिसंबर 2025 तक BLO घर-घर जाकर गणना फॉर्म (EF) वितरित और संग्रह करेंगे। इसके अलावा 11 दिसंबर 2025 तक जहां आवश्यक होगा, मतदान केंद्रों की पुनर्व्यवस्था की जाएगी।
छत्तीसगढ़ में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) को लेकर मतदाताओं के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या 2003 की वोटर लिस्ट में नाम होना अनिवार्य है।
डिजिटलीकरण में छत्तीसगढ़ 8वें पोजिशन पर 12 दिसंबर से 15 दिसंबर 2025 तक डेटा अपडेट कर मसौदा सूची तैयार होगी। ओवरआल बात करें तो छत्तीसगढ़ में EF (Enumeration Form) फॉर्म का डिस्ट्रीब्यूशन लगभग 100% हो गया है। लेकिन 29 नवंबर तक मिले डेटा के मुताबिक, उनका डिजिटलीकरण उस रफ्तार से नहीं हो पा रहा है। इस तरह 12 राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेश में छत्तीसगढ़ 8वें पोजीशन पर है।

14 फरवरी को जारी की जाएगी अंतिम वोटर लिस्ट
16 दिसंबर 2025 तक जनता ड्राफ्ट लिस्ट की जांच कर सकेगी। 15 जनवरी 2026 तक नाम छूटने/गलत होने पर सुधार के लिए आवेदन का समय दिया जाएगा। वहीं 16 दिसंबर 2025 से 7 फरवरी 2026 तक दावों-आपत्तियों का निपटान ERO/AERO की ओर से किया जाएगा।
10 फरवरी 2026 तक ECI डेटा की गुणवत्ता की जांच करेगा। और 14 फरवरी 2026 को अंतिम वोटर लिस्ट जारी कर दी जाएगी। यानी ECI ने सभी ECI ने सभी डेट्स एक हफ्ते तक आगे बढ़ाई है।
आप को SIR फॉर्म भरने पर मुश्किल होने पर अपने BLO से संपर्क करें।






