कड़ी कार्रवाई-अस्पताल, स्कूल, कोर्ट अन्य सार्वजनिक स्थलों से 100 मीटर के दायरे में रहेगा प्रतिबंध
रायपुर। राजधानी समेत प्रदेशभर में 27 अगस्त से गणेशोत्सव की शुरुआत होने जा रही है, लेकिन इस बार डीजे की गूंज नहीं सुनाई देगी। रायपुर पुलिस ने मंगलवार को डीजे संचालकों के साथ बैठक कर सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के निर्देशों का सख्ती से पालन करने को कहा। एएसपी लखन पटले ने स्पष्ट किया कि गणेशोत्सव में केवल पारंपरिक वाद्ययंत्रों की अनुमति होगी, डीजे पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। पुलिस ने चेतावनी दी है कि यदि कोई डीजे बजाता पाया गया तो उपकरण तत्काल जब्त किए जाएंगे।
मजिस्ट्रेट की अनुमति से ही लौटाए जाएंगे
पुलिस ने बताया कि केवल मजिस्ट्रेट की अनुमति से उपकरण लौटाए जाएंगे। दोबारा नियम उल्लंघन की स्थिति में वाहन का परमिट रद्द कर दिया जाएगा और हाईकोर्ट की अनुमति के बिना नया परमिट नहीं दिया जाएगा। बार-बार नियम तोड़ने पर गाड़ी को राजसात करने और भारी जुर्माने की कार्रवाई भी तय की गई है।
डीजे संचालन के लिए एनओसी नहीं
डीजे संचालन के लिए किसी को एनओसी नहीं दी जाएगी। अस्पताल, स्कूल, कोर्ट और अन्य सार्वजनिक स्थलों से 100 मीटर के दायरे में डीजे पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। साथ ही रात 10 बजे के बाद ध्वनि विस्तारक यंत्रों के इस्तेमाल पर भी पूरी तरह रोक लगाई गई है।
कम साउंड में डीजे-धुमाल बजाएंगे: डीजे धुमाल संघ
वहीं धुमाल डीजे संघ रायपुर के अध्यक्ष गौतम महानंद ने कहा कि डीजे नहीं बजाएंगे तो हमारे साथियों की रोजी-रोटी कैसे चलेगी। गणेशोत्सव में कम साउंड में डीजे-धुमाल बजाएंगे। पिछले साल डीजे बजाने पर भारी भरकम चालान पटाना पड़ा था। उन्होंने कहा, गणेशोत्सव हिंदुओं का प्रमुख पर्व है। गणपति बप्पा का आगमन और विदाई कम साउंड में डीजे-धुमाल बजाकर करेंगे।
