लेट फीस के साथ 31 दिसंबर तक फाइल करें ITR, नहीं करने पर इनकम टैक्स विभाग भेज सकता है नोटिस

बिना किसी लेट फीस के ITR फाइल करने की आखिरी तारीख 16 सितंबर थी नई दिल्ली: अगर आपने अभी तक वित्त वर्ष 2024-25 का इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल नहीं किया है तो लेट फीस के साथ 31 दिसंबर 2025 फाइल कर सकते हैं। यानी इसके लिए आपके पास 1 महीने से भी कम का … Continue reading लेट फीस के साथ 31 दिसंबर तक फाइल करें ITR, नहीं करने पर इनकम टैक्स विभाग भेज सकता है नोटिस