इन सुझावों का मकसद बैंकों की स्थानांतरण नीति में अधिक पारदर्शिता को बढ़ावा देना है
नई दिल्ली। वित्त मंत्रालय ने मंगलवार को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) की स्थानांतरण नीति को लेकर कई सुझाव दिए। सुझावों के तहत मंत्रालय ने बैंकों को स्थानांतरण प्रक्रिया को स्वचालित करने और अपने कर्मचारियों को स्थान वरीयता का विकल्प देने की सुविधाओं के साथ इसके लिए एक आनलाइन प्रक्रिया विकसित करने को कहा है। सुझावों में कहा गया, महिला कर्मचारियों को यथासंभव नजदीकी स्थानों में स्थानांतरित किया जाना चाहिए। साथ ही कहा गया है कि स्थानांतरण नीतियों के उल्लंघन का हवाला देते हुए कर्मचारियों से प्राप्त शिकायतों को विचारपूर्वक निपटाया जाना चाहिए। इन सुझावों का मकसद बैंकों की स्थानांतरण नीति में अधिक पारदर्शिता को बढ़ावा देना है।
अधिक पारदर्शिता को दिया जाए बढ़ावा
पीएसबी के प्रमुखों को जारी एक परामर्श के अनुसार वित्तीय सेवा विभाग ने बैंकों से अपने बोर्ड की मंजूरी के साथ अपनी संबंधित ‘स्थानांतरण नीति’ में इन सुझावों को शामिल करने और 2025-26 से इसके कार्यान्वयन के लिए तत्काल कार्रवाई करने को कहा है। परामर्श में कहा गया है, ‘पीएसबी को यह भी सलाह दी जाती है कि वे संशोधित नीति की एक प्रति जल्द से जल्द इस विभाग को भेजें।’ इसमें कहा गया है कि अधिक पारदर्शिता को बढ़ावा देने और एक समान तथा गैर-विवेकाधीन नीति तैयार करने के लिए स्थानांतरण नीति की समीक्षा की गई है।
कुछ क्षेत्रों को दुर्गम क्षेत्र के तौर पर नामित करेंमंत्रालय ने यह भी सुझाव दिया है कि पदोन्नति और प्रशासनिक अनिवार्यता जैसे मामलों को छोड़कर जहां तक संभव हो, मध्य वर्ष स्थानांतरण से बचा जाना चाहिए। बैंकों से कहा गया है कि वे कुछ क्षेत्रों को दुर्गम क्षेत्र के तौर पर नामित करें। वहां तैनात कर्मचारियों को उनके कार्यकाल पूरा होने के बाद स्थानांतरण के लिए वरीयता दी जाए।