एक्रेशन गिर जाने से छह श्रमिकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि छह अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए
रायपुर, सिलतरा स्थित गोदावरी पॉवर एंड इस्पात लिमिटेड के 1.8 एमटीपीए पैलेट प्लांट में हुई गंभीर औद्योगिक दुर्घटना के बाद औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, श्रम विभाग ने तत्काल प्रभाव से विनिर्माण और मेंटेनेंस कार्यों पर प्रतिबंध लगा दिया है। Godavari Power and Steel Limited’s pellet plant closed, strict action taken by the Labour Departmentयह कार्रवाई कारखाना अधिनियम, 1948 के उल्लंघन और श्रमिकों की सुरक्षा में गंभीर चूक के आधार पर की गई है।
दुर्घटना में 6 श्रमिकों की मौत, 6 घायल
दिनांक 26 सितम्बर को हुए हादसे में ट्रेवलिंग ग्रेट बिल्डिंग के फर्नेस चेंबर पीएम-02 में कार्य के दौरान अचानक कास्टेबल वाल और एक्रेशन गिर जाने से छह श्रमिकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि छह अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों का इलाज श्री नारायणा हॉस्पिटल, रायपुर में चल रहा है। घटना की सूचना मिलते ही विभागीय अधिकारियों ने तत्काल मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। प्रारंभिक जांच में सुरक्षा उपायों में भारी लापरवाही सामने आई है, जिसके चलते यह दर्दनाक हादसा हुआ।

सुरक्षा उपायों के बिना नहीं खुलेगा प्लांट
श्रम विभाग ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जब तक कारखाना प्रबंधन सुरक्षा से जुड़े सभी आवश्यक उपाय पूरी तरह लागू नहीं कर लेता, तब तक प्लांट का संचालन बंद रखा जाएगा। विभाग ने प्रबंधन को श्रमिकों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण से संबंधित सभी कानूनी प्रावधानों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए हैं।
मृतकों के परिवारों को सहायता और रोजगार
दुर्घटना के बाद कारखाना प्रबंधन ने मृत श्रमिकों के परिजनों को कुल 46 लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की है। इसके साथ ही, प्रत्येक मृतक के परिवार से एक सदस्य को योग्यतानुसार स्थायी रोजगार देने का आश्वासन भी दिया गया है।