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अब खाताधारक अपनी मर्जी से खाते में जमा धन को प्रियजनों में बांट सकते है, पढ़े कैसे

मिला अधिकार अब बैंक और लाकरों के लिए ग्राहक बना सकेंगे चार लोगों को नामिनी

नईदिल्ली। अपने बैंक खाते में अब एक व्यक्ति की जगह चार लोगों को नामिनी बना सकते हैं। कहने का मतलब अब खाताधारक अपनी मर्जी से खाते में जमा धन को अपने प्रियजनों में बांट सकते है। लोकसभा में मंगलवार को पारित बैंककारी विधियां (संशोधन) विधेयक, 2024 में इसका प्रविधान है। इसकी वजह से सिर्फ बैंक खाते में ही नहीं, बल्कि बैंकों में रखे गए लाकरों या दूसरी बैंकिंग सेवाओं के लिए भी ग्राहकों को चार लोगों को नामिनी बनाने का अधिकार दिया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विधेयक पेश करते हुए कहा कि इसका उद्देश्य देश की बैंकिंग व्यवस्था में गवर्नेंस को मजबूत करना और आम बैंकिंग ग्राहकों को ज्यादा बेहतर सेवा देना है। विधेयक में बैंकों के प्रबंधन को ज्यादा अधिकार देने की व्यवस्था भी है जैसे बैंक अपने आडिटरों की फीस आदि का फैसला अब अपने स्तर पर ही कर सकेंगे।

कई प्रविधानों में संशोधन किया है
यह विधेयक पेश करने की घोषणा वित्त मंत्री ने जुलाई, 2024 में अपने बजट भाषण में की थी। इसके जरिये सरकार ने एक साथ आरबीआइ अधिनियम, 1934, बैंकिंग नियमन कानून, 1949, एसबीआइ अधिनियम, 1955, बैंकिंग कंपनीज अधिनियम, 1970-1980 के कई प्रविधानों में संशोधन किया है। मौजूदा नियम के मुताबिक बैंक खातों के लिए सिर्फ एक ही व्यक्ति को नामिनी बनाया जा सकता है, लेकिन कोविड के दौरान बड़ी संख्या में हुई मौतों के बाद बैंकों के समक्ष इस तरह के हजारों कानूनी विवाद आए हैं। जिसमें एक बैंक खाते पर कई लोगों ने दावा पेश किया। उसके बाद यह जरूरत समझी गई कि खाताधारक यह तय कर सकता है कि उसके द्वारा नामित लोगों को कितना हिस्सा मिलेगा। इससे बैंक खाते में जमा धन के बंटवारे का काम ज्यादा आसानी से हो सकेगा।

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