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अब शोरूम संचालकों को दोपहिया वाहन की खरीदी पर हेलमेट देना होगा जरूरी, नहीं मानने पर रद्द होगा लाइसेंस

-सड़क सुरक्षा को लेकर एसएसपी डॉ. लाल उमेद सिंह ने जारी किया आदेश

रायपुर। सड़क हादसों में लगातार बढ़ रही मौतों पर रोक लगाने के लिए पुलिस ने सख्त कदम उठाया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. लाल उमेद सिंह ने जिले के सभी दोपहिया वाहन शोरूम संचालकों को आदेश दिया है कि वे हर नए वाहन के साथ हेलमेट देना अनिवार्य करेंगे। नियम का उल्लंघन करने वाले संचालकों पर मोटरयान अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी, जिसमें शोरूम का व्यवसाय प्रमाणपत्र निलंबित या रद्द भी किया जा सकता है।

सात महीने में 20,495 चालान काटे गए
रायपुर पुलिस के आंकड़ों के अनुसार, पिछले सात महीनों में बिना हेलमेट चलाने पर 20,495 चालान काटे गए हैं। इसके बावजूद लोग लापरवाही बरतते हुए बिना हेलमेट सड़क पर निकल रहे हैं। इसी दौरान सिर में गंभीर चोट लगने से 190 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है।


नियम नहीं मानने पर कार्रवाई
एसएसपी ने बताया कि मोटरयान अधिनियम, 1989 के नियम 138 में स्पष्ट प्रावधान है कि प्रत्येक दोपहिया वाहन विक्रेता, वाहन के साथ हेलमेट बेचेगा। नियम का पालन न करने पर नियम 33 से 44 के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी।

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पुलिस की अपील, हेलमेट पहनें और सुरक्षित रहें
रायपुर पुलिस ने दोपहिया चालकों से अपील की है कि वे हेलमेट को अपनी सुरक्षा से जोड़ें। एसएसपी ने कहा – कब, कहां दुर्घटना हो जाएगी यह कोई नहीं जानता। लेकिन हेलमेट जैसी सुरक्षा उपकरण जान बचा सकते हैं। घर पर कोई हमारी प्रतीक्षा करता है, इसलिए वाहन चलाते समय समझदारी दिखाएं, हेलमेट पहनें और सुरक्षित रहें।

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