नई दिल्ली । कैपिटल मार्केट रेग्युलेटर सेबी ने मंगलवार को स्टाक ब्रोकर्स की ओर से निवेशकों को अलर्ट भेजने में इस्तेमाल होने वाले मोबाइल नंबर और ई-मेल आइडी से जुड़े नियमों में बदलाव किया। नए नियमों के तहत अब स्टाक ब्रोकर कुछ निश्चित परिस्थितियों में विभिन्न ग्राहक खातों या डीमैट खातों में एक ही मोबाइल नंबर या ई-मेल आइडी का इस्तेमाल कर सकेंगे।
सेबी ने कहा कि नए नियम एक ही परिवार से संबंधित ग्राहकों पर लागू होंगे जिन्हें स्वयं, पति या पत्नी, आश्रित बच्चे और माता-पिता के रूप में परिभाषित किया गया है। इसके अलावा, गैर-व्यक्तिगत ग्राहकों जैसे अविभाजित परिवार (एचयूएफ) कारपोरेट, साझेदारी या ट्रस्ट के लिए भी यह नियम लागू होंगे। सेबी का कहना है कि नए नियम तुरंत प्रभाव से लागू होंगे। नए नियमों का उद्देश्य ब्रोकरों के लिए नियमों के अनुपालन और परिचालन लचीलेपन के बीच संतुलन बनाना है।