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प्रदेश में अब पुराना गुमास्ता लाइसेंस नहीं होगा मान्य, अब मिलेगा एलआईएन

रायपुर।
छत्तीसगढ़ में व्यापारिक प्रतिष्ठानों के लिए बड़ा बदलाव हुआ है। इसके तहत अब राज्य में पुराना गुमास्ता लाइसेंस(इस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1958 ) पूरी तरह से समाप्त हो गया है और इसकी जगह दुकान एवं स्थापना अधिनियम 2017(शाप एंड स्टेब्लिशमेंट एक्ट) लागू हो गया है। नए अधिनियम के तहत अब प्रत्येक योग्य प्रतिष्ठान को लेबर आइडेंटिफिकेशन नंबर(एलआईएन) लेना होगा।

यहां होगा पंजीकरण
गुमास्ता लाइसेंस पहले नगर निगम से जारी होता था। नई व्यवस्था के तहत पंजीकरण लेबर डिपार्टमेंट के ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से घर बैठे किया जा सकेगा।

ये आएंगे दायरे में
नया अधिनियम उन सभी दुकानों, कार्यालयों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर लागू होगा जहाँ कम से कम 10 कर्मचारी कार्यरत हैं। इसमें सभी प्रकार के दुकान गोडाउन सभी प्रकार की ऑफिस चार्टर्ड अकाउंटेंट, वकील, इंजीनियर, आर्किटेक्ट, ब्रोकर, रेस्टोरेंट, होटल, बैंक, बीमा कंपनी, जर्नलिस्ट , मनोरंजन स्थल, और हृत्रह्र के कार्यालय शामिल हैं। कर्मचारी गणना में मैनेजर, सुपरवाइजर और मालिक के परिवार के सदस्य नहीं गिने जाएंगे।
इनमें नहीं लागू होगा
यह अधिनियम सरकारी दफ्तरों, अस्पतालों, डॉक्टर क्लिनिक, भारतीय रिज़र्व बैंक, वृद्धाश्रम, अनाथालय, नशा मुक्ति केंद्र और फैक्ट्री एक्ट 1948 के तहत पंजीकृत फैक्ट्रियों पर लागू नहीं होगा।
फैक्ट्री एक्ट में पंजीकरण तभी आवश्यक है जब मशीन से उत्पादन में 10 या उससे अधिक कर्मचारी या बिना मशीन उत्पादन में 20 या उससे अधिक कर्मचारी हों। पुराने गुमास्ता लाइसेंस अब पूरी तरह रद्द हो गए हैं। अब नए अधिनियम के अंतर्गत यदि किसी संस्था में 10 या उससे अधिक कर्मचारी हैं। चाहे वे नियमित, पार्ट टाइम, डेली वेज या ट्रेनिंग पर हों — तो उन्हें पंजीकरण कराना होगा।
ऐसे अस्थायी कर्मचारी जो वर्ष में 45 दिन से कम कार्य करते हैं, उन्हें इस गणना में शामिल नहीं किया जाएगा।


पंजीकरण की समय सीमा और प्रक्रिया
13 फरवरी 2025 से पहले चल रहे संस्थान 13 अगस्त तक पंजीकरण अनिवार्य है। इसके साथ ही नए संस्थान प्रारंभ से 30 दिन के भीतर पंजीकरण करना होगा। पंजीकरण पूरी तरह ऑनलाइन होगा, जिससे व्यापारी को किसी सरकारी दफ्तर के चक्कर नहीं लगाने होंगे।


काम के घंटे और ओवरटाइम नियम
1.एक कर्मचारी से अधिकतम 9 घंटे कार्य प्रतिदिन (1 घंटा लंच ब्रेक)
2.सप्ताह में 1 दिन अवकाश अनिवार्य
3.ओवरटाइम सीमा सप्ताह में 12 घंटे, 3 माह में अधिकतम 125 घंटे
4.ओवरटाइम का भुगतान डबल रेट पर होगा
5.छुट्टी के दिन कार्य कराने पर 30 दिनों के भीतर अवकाश प्रतिपूर्ति और डबल पेमेंट देना होगा

यह लगेगा शुल्क
समय सीमा के भीतर पंजीकरण करने पर, पुराने गुमास्ता लाइसेंसधारी या ईएसआई-ईपीएफ पंजीकृत संस्थानों के लिए शुल्क माफ रहेगा। देर से पंजीकरण करने पर 25 प्रतशित लेट फीस लागू होगी।


यह होगा महत्व
पंजीकरण के बाद नियोक्ता को लेबर आइडेंटिफिकेशन नंबर(एलआईएन) जारी होगा, जिसे दुकान/ऑफिस के साइनबोर्ड पर जीएसटी नंबर की तरह प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा। एलआईएन के साथ एक बड़ा लाभ यह है कि अब व्यापारी अपने प्रतिष्ठान को 24 घंटे सातों दिन खुला रख सकते हैं।





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