प्रदेश में अब पुराना गुमास्ता लाइसेंस नहीं होगा मान्य, अब मिलेगा एलआईएन
रायपुर।छत्तीसगढ़ में व्यापारिक प्रतिष्ठानों के लिए बड़ा बदलाव हुआ है। इसके तहत अब राज्य में पुराना गुमास्ता लाइसेंस(इस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1958 ) पूरी तरह से समाप्त हो गया है और इसकी जगह दुकान एवं स्थापना अधिनियम 2017(शाप एंड स्टेब्लिशमेंट एक्ट) लागू हो गया है। नए अधिनियम के तहत अब प्रत्येक योग्य प्रतिष्ठान को लेबर आइडेंटिफिकेशन नंबर(एलआईएन) … Continue reading प्रदेश में अब पुराना गुमास्ता लाइसेंस नहीं होगा मान्य, अब मिलेगा एलआईएन
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