पुलिस अधिकारी एचजे सोलंकी पर तीन लाख का लगाया जुर्माना
अहमदाबाद। सूरत में अपने मित्रों से बात कर रहे वकील को पुलिस के एक अधिकारी ने सिंघम स्टाइल में लात मार दी, इस पर गुजरात हाई कोर्ट ने हैरानी जताते हुए कहा कि ऐसी हीरोगिरी की हमें जरुरत नहीं है। कोर्ट ने पुलिस निरीक्षक पर तीन लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। सूरत के डिंडोली इलाके में स्थित मधुरम आर्केड स्थित अपने कार्यालय से निकलकर वकील हिरेन नाई मित्रों से बात कर रहे थे। इसी दौरान गश्त पर निकली पुलिस की कार उनके पास आकर रुकी और उसमें सवार पुलिस निरीक्षक एचजे सोलंकी ने देर रात तक बाहर खड़ा होने पर सवाल करते हुए वकील को सीधे लात मार दी।
सीसीटीवी फुटेज लेकर हाई कोर्ट में याचिका लगाई
सूरत जिला बार एसोसिएशन ने पुलिस आयुक्त को इस घटना से अवगत कराया तथा एसोसिएशन के अध्यक्ष नितिन पटेल की अगुवाई में हिरेन नाई और अन्य वकीलों ने संयुक्त पुलिस आयुक्त राघवेंद्र वत्सा से इसकी शिकायत की। पुलिस उपायुक्त भागीरथ गढवी को इसकी जांच सौंपी गई। इसी बीच पीड़ित वकील हिरेन ने घटना के सीसीटीवी फुटेज लेकर हाई कोर्ट में याचिका लगाई। जस्टिस निर्झर देसाई ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि मुझे खुद डर लगता है कि ऐसा कोई मेरे साथ करे तो ये हमारे हीरो नहीं हो सकते, अगर ये खुद को हीरो समझते हों तो ऐसी हीरोगीरी की हमें जरुरत नहीं है।