-पूरे गोदाम को सील कर उसकी चाबियां कोर्ट कमिश्नर को सौंपी गईं
-रायपुर के टैगोर नगर और एकता नगर, टेमरी में छापा
नई दिल्ली/रायपुर/नागपुर।
दिल्ली की पटियाला हाउस अदालत द्वारा वासंता राइस इंडस्ट्रीज, मिर्यालगुडा, तेलंगाना द्वारा दायर वाद (सीएस कामएमएम 423/2025) में अब्बा हुजूर चावल ब्रांड के ट्रेडमार्क उल्लंघन पर सख्त रुख अपनाते हुए, रायपुर और नागपुर के विभिन्न स्थानों पर छापेमारी की गई। छापेमारी रायपुर के टैगोर नगर और एकता नगर, टेमरी में तथा नागपुर के शारदा राइस मिल, तारसा परिसर में की गई।

अब्बा हुजूर ब्रांड नाम का अवैध उपयोग
न्यायालय ने दो कोर्ट कमिश्नरों की नियुक्ति की थी। न्यायालय के दिनांक 5 जून 2025 के आदेश के तहत कोर्ट कमिश्नरों ने निरीक्षण, तलाशी और जब्ती की कार्रवाई स्थानीय पुलिस एवं वादी के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में की। कार्रवाई में आराध्या एग्रोटेक द्वारा अब्बा हुजूर ब्रांड नाम का अवैध उपयोग करते हुए घटिया गुणवत्ता का चावल सस्ते दामों पर बेचने की पुष्टि हुई।


लगभग 180 टन चावल जब्त किया
छापे के दौरान खेतपाल के गोदाम से लगभग 180 टन चावल जब्त किया गया, जिसमें 90 टन से अधिक अब्बा हुजूर ब्रांडिंग में था। इसके अतिरिक्त हजारों खाली ब्रांडेड कट्टे भी पाए गए। पूरे गोदाम को सील कर उसकी चाबियां कोर्ट कमिश्नर को सौंपी गईं।

बिक्री अथवा ब्रांडिंग करने से रोक
विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार, यह छापेमारी पूरी तरह से कानूनी प्रावधानों और कोर्ट के आदेश के तहत की गई। पुलिस ने सक्रिय सहयोग प्रदान किया। न्यायालय द्वारा आगामी आदेश तक खेतपाल एवं अन्य को अब्बा हुजूर ब्रांड नाम से किसी भी प्रकार की बिक्री अथवा ब्रांडिंग करने से रोक दिया गया है। कोर्ट कमिश्नरों की विस्तृत रिपोर्ट जल्द ही न्यायालय में प्रस्तुत की जाएगी।