रायपुर। छत्तीसगढ़ रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण (रेरा) ने रायपुर स्थित वॉलफोर्ट एलेन्सिया के प्रमोटर के खिलाफ 10 लाख रुपये का आर्थिक दंड लगाया है। यह कार्रवाई छत्तीसगढ़ रियल एस्टेट (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 के तहत की गई।
सुनवाई के दौरान पाया गया कि परियोजना में सेवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) का निर्माण सक्षम विभाग द्वारा स्वीकृत ले-आउट के अनुरूप नहीं किया गया, जो अधिनियम की धारा 14(1) का उल्लंघन है। रेरा ने यह भी स्पष्ट किया कि स्वीकृत ले-आउट से बिना अनुमति कोई बदलाव गंभीर उल्लंघन माना जाएगा।

हालांकि, प्राधिकरण ने परियोजना के आबंटितियों के हितों को ध्यान में रखते हुए STP को ध्वस्त या पुनर्निर्मित करने का आदेश नहीं दिया। रेरा ने प्रमोटर को जिम्मेदार ठहराया और भविष्य में इस तरह के उल्लंघनों पर सख्त कार्रवाई करने की चेतावनी दी है।







