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उद्योगों को मिलेगी आसान मंजूरी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नियमों के सरलीकरण पर जोर

मुख्य सचिव विकासशील ने विभागों को जल्द अंतिम सुझाव देने के दिए निर्देश, जोखिम आधारित स्वीकृति प्रणाली और सिंगल विंडो व्यवस्था की समीक्षा

बैठक में उद्योगों के लिए जोखिम आधारित वर्गीकरण, स्व-प्रमाणीकरण, समयबद्ध स्वीकृति और सिंगल विंडो सिस्टम से विभागीय सेवाओं को जोड़ने की प्रगति की समीक्षा की गई। प्रस्तावित व्यवस्था के तहत कम जोखिम वाले उद्योगों को स्व-घोषणा के आधार पर तत्काल स्वीकृति और निरीक्षण से राहत मिलेगी।

मध्यम जोखिम वाले उद्योगों के लिए थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन तथा उच्च जोखिम वाले प्रतिष्ठानों के लिए सुरक्षा मानकों के अनुरूप विभागीय निरीक्षण के बाद स्वीकृति का प्रावधान रहेगा।

मुख्य सचिव ने सभी संबंधित विभागों को ईओडीबी नियमों के प्रारूप पर अपने अंतिम सुझाव शीघ्र भेजने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सुधारों का उद्देश्य निवेशकों को अनावश्यक प्रक्रियाओं से राहत देना और प्रदेश में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों के लिए पारदर्शी, डिजिटल तथा सुगम व्यावसायिक वातावरण तैयार करना है।

बैठक में नगरीय प्रशासन, आबकारी, उद्योग, गृह एवं अग्निशमन, आवास एवं पर्यावरण, संस्कृति, जल संसाधन और लोक निर्माण सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

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