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चीनी की जमाखोरी पर सरकार का शिकंजा, डीलर 30 दिन से ज्यादा नहीं रख सकेंगे स्टॉक

1 अगस्त से स्टॉक की जानकारी देना अनिवार्य, 4000 क्विंटल तय की गई अधिकतम सीमा

व्यापारियों की चिंता- आवक कम हुई तो स्थानीय बाजार में सप्लाई प्रभावित होने की आशंका

नई दिल्ली/ छत्तीसगढ़। चीनी की कीमतों पर नियंत्रण, जमाखोरी रोकने और बाजार में पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 और शुगर (कंट्रोल) ऑर्डर, 2025 के तहत चीनी कारोबारियों के लिए अस्थायी स्टॉक होल्डिंग लिमिट लागू कर दी है।

नए आदेश के अनुसार अब कोई भी चीनी डीलर प्राप्ति की तारीख से 30 दिन से अधिक अवधि तक चीनी का स्टॉक अपने पास नहीं रख सकेगा। इसके अलावा देशभर में कोई भी डीलर किसी भी स्थान पर एक समय में 4000 क्विंटल से अधिक चीनी का भंडारण नहीं कर पाएगा।

यह नया नियम 1 अगस्त से लागू होगा। इसके तहत सभी संबंधित कारोबारियों को अपने पास उपलब्ध चीनी स्टॉक की जानकारी सरकार को नियमित रूप से उपलब्ध करानी होगी। यह स्टॉक लिमिट 1 अगस्त से 30 नवंबर तक प्रभावी रहेगी।

स्टॉक लिमिट से जमाखोरी पर लगेगी रोक: प्रकाश अग्रवालवहीं,शुगर ट्रेडर्स एसोसिएशन छत्तीसगढ़/ओडिशा के अध्यक्षप्रकाश अग्रवाल ने कहा कि सरकार का यह कदम जमाखोरी रोकने की दिशा में प्रभावी साबित हो सकता है, लेकिन इससे स्थानीय व्यापारियों के सामने व्यावहारिक चुनौतियां भी खड़ी हो सकती हैं।

उन्होंने कहा कि प्रदेश में चीनी की आवक खपत के अनुपात में प्रभावित हुई तो बाजार में सप्लाई व्यवस्था पर असर पड़ सकता है। कीमतों में बहुत ज्यादा उतार-चढ़ाव की संभावना नहीं है, लेकिन सीमित स्टॉक व्यवस्था के कारण छोटे और स्थानीय व्यापारियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है।

अध्यक्ष प्रकाश अग्रवाल

व्यापारियों के सामने आपूर्ति बनाए रखने की चुनौती

अध्यक्षप्रकाश अग्रवाल ने बताया कि छत्तीसगढ़ से लगे झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा जैसे राज्यों में चीनी की नियमित मांग रहती है। रायपुर से बिलासपुर, रायगढ़, शक्ति सहित अन्य जिलों में भी चीनी की सप्लाई की जाती है। ऐसे में यदि आवक कम रही और 30 दिन की स्टॉक सीमा लागू रही तो व्यापारियों के सामने आपूर्ति बनाए रखने की चुनौती आ सकती है।

सरकारी एजेंसियों और PDS को छूटसरकार ने सरकारी एजेंसियों तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के लिए चीनी की आपूर्ति करने वाली एजेंसियों को इस स्टॉक लिमिट से छूट दी है। सरकार का कहना है कि इस कदम का उद्देश्य बाजार में चीनी की उपलब्धता बनाए रखना, कृत्रिम कमी और जमाखोरी पर रोक लगाना तथा उपभोक्ताओं को उचित कीमत पर चीनी उपलब्ध कराना है।

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